किशोर न्याय समिति का उद्भव,

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

         9 एवं 10 मार्च, 2006 को उच्चतम न्यायालय में आयोजित मुख्य न्यायधीशों के सम्मेलन में, कार्यसूची के शीर्ष क्रमांक - 22 “किशोर अपचारियों की दुर्दशा” शीर्षक के अधीन निम्नलिखित संकल्प पारित किया गयाः

         “कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों पर किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना करने के लिए दबाव डालेंगे, जहां भी ऐसे बोर्ड स्थापित न किए गए हों। मुख्य न्यायधीशगण उच्च न्यायालय के किसी न्यायधीश को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन स्थापित किए गए प्रतिप्रेषण/संप्रेक्षण ग्रहों की स्थिति एवं कार्य प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए नामित कर सकते हैं।”.         

          03.05.2006 को, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायधीश महोदय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति आर॰ एस॰ झा को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन स्थापित किए गए प्रतिप्रेषण/संप्रेक्षण ग्रहों की स्थिति एवं कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण हेतु नामित किया है।

किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधिपति के सम्मेलन में अंगीकृत संकल्प

सम्मेलन ने विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए संस्थागत समर्थन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखा एवं संकल्पित किया किः -

  1. एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामले किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्राथमिकता से निराकृत किए जाएं।; 
  2. उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समितियाँ दत्तक ग्रहण के लंबित एवं निराकृत मामलों एवं बालकों को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर निगरानी करेंगी।
  3. यह सुनिश्ति करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि प्रत्येक जिला बालक संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह से सुसज्जित हो।
  4. अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के लंबित प्रकरणों की निगरानी की जाए।
  5. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाए ।
  6. किशोर न्याय संस्थानों में रिक्त पदों को मिशन मोड के आधार पर तीन माह में भरा जाए; एवं
  7. राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करें।
  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की प्रथम किशोर न्याय समिति का गठन: • मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की किशोर न्याय समिति का गठन मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के माननीय मुख्य न्यायधीश महोदय द्वारा आदेश दिनांक 06.02.2013 द्वारा किया गया था जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री आर॰ एस॰ झा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति विमला जैन सम्मिलित थे।

Contact Us

Registrar Information & Technology
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur, India - 482001
email - secjjchcjbp[at]mp[dot]gov[dot]in

Helpline

National Free Legal Helpline : 15100 (Toll Free Number)

Calendar